हम आप सभी को बता दें की बिहार जमीन सर्वे की शुरू आयात लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही शुरू किया गया था जिसे कुछ जिलों में सम्पन्न किया जा सका था, लेकिन अब आप सभी के लिए सर्वे की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दिया गया है। सर्वे पूरा करने के बाद आपके पास जो जमीन है उसे वेरीफाई करके आपके नाम से कर दिया जाएगा।
अगर आप भी बिहार के निवासी है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप सभी को बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी सभी जानकारी को सरल शब्दों के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताएंगे।

| Article Name | Bihar Bhumi Survey 2024 |
| Article Type | Sakari Yojana |
| Yojana Name | Bihar Bhumi Survey |
| Department | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| Apply Mode | Online/ Offline |
| Official Website | https://biharbhumi.bihar.gov.in/ |
| Apply Date | There is No Last Date |
Bihar Bhumi Survey 2024: बिहार भूमि सर्वे के लिए आवेदन कैसे करें, जाने पूरी जानकारी
हम आप सभी को बता दें की बिहार जमीन सर्वे के माध्यम से सभी जमीनों को वेरीफाई किया जाएगा और जिस जमीन का कोई मालिक नहीं होगा उसका मालिकाना हक सरकार के पास चल जाएगा। इसके साथ ही जिन जामिनो को लेकर भाई पटीदार आपस में हमेशा लड़ाई करते रहते है उन जामिनों को वेफ़आई करके झगड़ा हमेशा खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप भी बिहार के निवासी है तो जमीन का सर्वे करना आपके लिए जरूरी है। हम इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी को Bihar Bhumi Survey 2024 के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे।
बिहार भूमि सर्वे किस प्रकार से पूरा किया जाएगा
बिहार भूमि सर्वे करने के लिए जिन भी जिलों में सर्वे नहीं हुआ है उन सभी जिलों के पंचायत में एक शिविर लगाया जाएगा जिसके माध्यम से उस पंचायत के अंतर्गत सभी ग्रामवासी अपना डॉक्यूमेंट और दस्तावेज लेकर शिविर में उपस्थित होंगे और अपने सर्वे को पूरा करेंगे इसके साथ ही बंदोबस्त कार्यालय की तरह बिहार भूमि सर्वे से जुड़े सभी काम किए जाएंगे।
बिहार भूमि सर्वे के लिए आप के कर्तव्य निम्नलिखित है-
- किस्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए।
- जरूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूमकर अपनी जमीन की चौहद्दी बताना चाहिए।
- अपनी जमीन की मेड़ को ठीक-ठाक बना दें और उसे सीमांकित कर लें।
- जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र-2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दें।
- स्व-घोषणा (प्रपत्र-2) के साथ निम्न कागजात संलग्न करें।
- जमाबन्दी संख्या की विवरणी/मालगुजारी रसीद की छाया प्रति (यदि उपलब्ध हो तो)।
- खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो तो)।
- मृत जमाबन्दी रैयत की मृत्यु की तिथि/मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
- आवेदक या हित अर्जन करनेवाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण।
- सक्षम न्यायालय का आदेश हो, तो उसकी सच्ची प्रति।
- रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3(I) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे।
- प्रपत्र-7 एवं L.P.M. मिलने के बाद ठीक से जाँच कर लें, गलत होने पर प्रपत्र-8 में आपत्ति दें।
- सुनवाई के दौरान ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।
- प्रारूप अधिकार अभिलेख/मानचित्र की जाँच कर लें, गलती हो तो प्रपत्र-14 में आपत्ति दायर करें।
- अंतिम रूप से तैयार अधिकार-अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर लें, गलत हो तो प्रपत्र-21 में आपत्ति दें।
- अधिकार अभिलेख (खतियान) की एक प्रति शिविर या बंन्दोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें।
